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उत्तर प्रदेश: सम्भल में 2194 निर्माण श्रमिकों को मिला कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
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संक्षेप
गुजरात: सम्भल जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए संचालित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लगातार पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
विस्तार
गुजरात: सम्भल जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए संचालित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लगातार पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत अब तक जिले के 2194 श्रमिक लाभान्वित हो चुके हैं। सहायक श्रम आयुक्त राम लखन पटेल ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अलग-अलग परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पुरुष श्रमिक को मातृत्व हितलाभ के रूप में 6 हजार रुपये की एकमुश्त राशि दिए जाने का प्रावधान है। वहीं, पंजीकृत महिला श्रमिक को संस्थागत प्रसव की स्थिति में तीन माह के न्यूनतम वेतन के बराबर सहायता राशि के साथ 1 हजार रुपये का चिकित्सा बोनस दिया जाता है। योजना के तहत नवजात शिशु के लिंग के आधार पर भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है। पुत्र के जन्म पर 26 हजार रुपये और पुत्री के जन्म पर 31 हजार रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है। इसके अलावा पहली संतान बालिका होने अथवा दूसरी संतान भी बालिका होने की स्थिति में 25 हजार रुपये की सावधि जमा कराई जाती है। जन्म से दिव्यांग बालिका के लिए 50 हजार रुपये की सावधि जमा का प्रावधान भी योजना में रखा गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने पात्र श्रमिकों का पंजीकरण बढ़ाने के साथ-साथ योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।